Cryptocurrency Rules : क्रिप्टो एसेट बेचने पर कटेगा 1% टीडीएस, निवेश के लाभ पर भी देना होगा टैक्स

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crypto news hindi , Cryptocurrency Rules 1 फरवरी 2022 को भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा यह घोषणा की गई कि सभी क्रिप्टो करेंसी जैसे डिजिटल असेट्स पर कर लगेगा।

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देश cryptocurrency latest news in hindi में क्रिप्टोकरंसी से जुड़े बहुत से लोग हैं इसीलिए सरकार ने इसे लीगल दर्जा देने के लिए इस पर 1% का टीडीएस लगाने का फैसला किया है तथा यदि कोई क्रिप्टोकरंसी गिफ्ट में पाता है तो उसे भी टैक्स देना होगा।

यह टेक्स केवल मुनाफे पर ही देना पड़ेगा हानि होने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। एथेरियम तथा बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी से जुड़े निवेशक यह जानकर काफी खुश हुए कि अब क्रिप्टो करेंसी को भी लीगल दर्जा दिया जाएगा।

पर यह जानकर उनकी खुशी कम हो गई कि वित्त मंत्री ने अपनी घोषणा में यह भी साफ कर दिया है कि इन पर 30% का कर लगाया जाएगा जोकि स्टॉप पर तथा म्युचुअल फंड में लगने वाले कल से भी बहुत ही अधिक है

क्रिप्टो एसेट बेचने पर प्रत्येक बार बिक्री से कटेगा 1% टीडीएस

सरकार द्वारा यह साफ घोषणा की जा चुकी है कि क्रिप्टो करेंसी 30% का कर लगाया जाएगा तथा 1% का टीडीएस लगाया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जितनी बार भी क्रिप्टो एसेट बेचेगा उतनी बार बिक्री से 1% का टीडीएस काटा जाएगा।

साल भर में कटा टीडीएस तथा क्रिप्टो टैक्स मिलकर सेट ऑफ किया जाएगा। सरकार द्वारा यह भी साफ बताया जा चुका है कि क्रिप्टो टैक्स तथा टीडीएस से क्रिप्टो करेंसी को वैलिड स्टेटस नहीं मिला है 1 अप्रैल से यह नियम शुरू किया जा रहा है

कि एथेरियम तथा बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी से कमाई का 30%  टैक्स  भरपाई में जाएगा।

Cryptocurrency Rules किस प्रकार काटा जाएगा टैक्स, यहां जानें

किसी क्रिप्टो करेंसी को बेचे जाने पर हुए लाभ का 30% टैक्स काटा जाएगा, जैसे यदि किसी व्यक्ति द्वारा 40000 में क्रिप्टो खरीदा गया तथा 45000 में उसे बेचा गया।

बता दें कि इससे उस व्यक्ति को 5000 का मुनाफा हुआ जिसका 30% उसे टैक्स देना होगा मतलब हुए लाभ का 30% उसे क्रिप्टो टैक्स के रूप में  देना पड़ेगा।

यानी उस व्यक्ति को 1500 टैक्स के रूप में देना होगा। जब तक आपके द्वारा कोई क्रिप्टो बेचा नहीं जाएगा तब तक आप को टैक्स देना नहीं होगा।

यदि आप को फायदे के बदले नुकसान होता है तो आपको टैक्स देना नहीं होगा।

टीडीएस कटने के ये होंगे नियम :

सरकार द्वारा टीडीएस के लिए भी एक नया नियम तैयार किया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने पर 1% टीडीएस के रूप में काटा जाएगा।

इसके अनुसार कोई व्यक्ति यदि क्रिप्टो खरीदता या भेजता है तो उसे फायदा हो या नुकसान 1% का टीडीएस कांटा ही जाएगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति 50,000 रुपया मैं बिटकॉइन खरीदता है जिसे वह 50000 रुपए में भेज देता है जिससे उसे कोई मुनाफा नहीं होता है

तब भी 1% का टीडीएस काटा जाएगा यानी 49500 आपको मिलेगा। आप इस मूल्य को एनएफटी खरीदने में यूज करते हो और बिना मुनाफे के उसे बेच देते हो तो फिर 49500 रुपए का 1% टीडीएस के रूप में काटा जाएगा

जिससे आपको अंत में केवल 49005 रुपए ही आपको मिलेंगे। वर्ष भर में काटे गए टीडीएस को एक साथ इनकम टैक्स के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है।

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बिटकॉइन गिफ्ट करने पर भी अब लगेगा टैक्स :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी घोषणा में यह साफ बता दिया है कि यदि कोई व्यक्ति को गिफ्ट के रूप में बिटकॉइन मिलता है तो वह व्यक्ति टैक्स देने के लायबेल है।

बता दें कि यदि आपके द्वारा अपने किसी रिश्तेदार या फ्रेंड को बिटकॉइन गिफ्ट किया गया है तो ट्रांजैक्शन के लिए टैक्स देना अनिवार्य होगा।

क्रिप्टो निवेश के लाभ पर देना होगा टैक्स :

आपको हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आपको पूरे क्रिप्टो निवेश पर टैक्स नहीं देना होगा बल्कि आपके प्रॉफिट या फायदे का 30% कि आप को टेक्स के रूप में देना होगा उदाहरण के लिए यदि आप 10,000 रुपया क्रिप्टो खरीदकर उसे 15000 में बेच देते हैं

तो इस पर आपको 5000 का लाभ मिलता है जिसका 30% यानी 1500 रुपया आपको टैक्स के रूप में देना होगा। पूरे निवेश पर नहीं केवल लाभ पर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा।

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